

डिंडौरी : 06 मार्च, 2026
जिला दण्डाधिकारी डिण्डौरी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदतन अपराधी अजय बर्मन के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। यह आदेश 5 मार्च 2026 को पारित किया गया।
पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर बताया गया कि अजय बर्मन पिता रामकुमार बर्मन, निवासी ग्राम किसलपुरी, कोतवाली डिण्डौरी वर्ष 2017 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध जुआ एक्ट, गाली-गलौज, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, चोरी और अपहरण जैसे कई अपराध दर्ज हैं, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था।
पुलिस द्वारा समय-समय पर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं हुआ। आमजन की सुरक्षा तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत उसे जिला बदर करने का आदेश दिया है।
पुलिस के अनुसार अजय बर्मन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कई प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, कुछ में दोषसिद्धि हुई है तथा कुछ मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
